Haryana Vidhan Sabha Election 2024 : हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। कल से डोर-टू-डोर अभियान शुरू होगा। चुनावी पार्टियों के प्रत्याशी घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान कल शाम 6 बजे से पांच अक्टूबर की शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिसमें शराब बेचना और पिलाना दोनों ही बैन होगा।
आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर (Haryana Vidhan Sabha Election 2024)
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 (Haryana Vidhan Sabha Election 2024) भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के स्टार प्रचारकों की झड़ी दिखाई दी। तारीखों में बदलाव होने की वजह से इस बार चुनाव प्रचार अभियान लंबा चला। पहले एक अक्टूबर को मतदान होना था लेकिन मतदान की तिथि आगे बढ़ाकर पांच अक्टूबर कर दी गई। जिससे प्रचार अभियान के लिए और अधिक समय मिल गया। लेकिन आज बुधवार की शाम 6 बजे के बाद से चुनाव प्रचार का शोर बंद हो जाएगा। अब क्षेत्रों में कहीं भी स्टार प्रचारक नजर नहीं आएंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन ने सभी पार्टियों व पार्टियों के प्रत्याशियों को निर्देश जारी कर दिया है।
अब शुरू होगा डोर-टू-डोर अभियान
3 अक्टूबर, गुरुवार की शाम 6 बजे से सभी पार्टियों के प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों का डोर-टू-डोर अभियान शुरू होगा। कई पार्टियों के प्रत्याशियों ने तीन अक्टूबर को 6 बजे से पहले तक 15 जगह प्रचार अभियान चलाने की तैयारी कर रखी है। ये प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। डोर-टू-डोर अभियान कल शाम 6 बजे से पांच अक्टूबर की शाम 6 बजे तक चलेगा।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई (Haryana Vidhan Sabha Election 2024)
जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा, “नियमानुसार मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार-प्रसार बंद करने का प्रविधान है। इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है ताकि बृहस्पतिवार शाम छह बजते ही चुनाव प्रचार का शोर थम जाए। उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बृहस्पतिवार शाम छह बजे से पांच अक्टूबर की शाम छह बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी ही, बार एवं रेस्टाेरेंट में भी शराब नहीं पिलाई जाएगी।”
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तीन दिनों तक शराब बिक्री पर रोक
डोर-टू-डोर अभियान के दौरान शाम 6 बजे से 5 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक प्रत्याशियों को कई नियमों का पालन करना होगा। इस दौरान तीन दिनों तक शराब बिक्री और धराब पिलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ ही पुलिस भी शराब वितरण जैसी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेगी।
स्टार प्रचारक नहीं कर सकेंगे प्रचार (Haryana Vidhan Sabha Election 2024)
चुनाव आयोग की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले में कहीं भी स्टार प्रचारक न रहें। जिला प्रशासन की टीमें पूरी सक्रियता से कल शाम से ही प्रत्याशियों पर नजर रखेंगी। शाम 6 बजे के बाद से कहीं भी कोई जनसभा या रैली का आयोजन नहीं किया होगा। इसके साथ ही कहीं भी लाउडस्पीकर का शोर भी नहीं सुनाई देगा।
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