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GST रिटर्न फाइलिंग में बड़ा बदलाव: 1 जुलाई 2025 से 3 साल पुराने रिटर्न नहीं होंगे स्वीकार, GSTN का नया नियम

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने 18 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की, जिसमें GST रिटर्न (GST Return) फाइलिंग के नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की गई। फाइनेंस एक्ट 2023 (Finance Act 2023) के तहत, 1 जुलाई 2025 से GST पोर्टल (GST Portal) पर तीन साल से पुराने रिटर्न फाइल करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई रिटर्न अपनी मूल देय तारीख से तीन साल बाद तक फाइल नहीं किया गया, तो वह स्थायी रूप से ब्लॉक हो जाएगा।

नए नियम का विवरण:

प्रभाव और जोखिम:

टैक्सपेयर्स के लिए सलाह:

पहले से चेतावनी:

क्यों जरूरी है यह नियम:

टैक्सपेयर्स को सलाह है कि वे अपने GST रिकॉर्ड्स (GST Records) को तुरंत रिकॉन्साइल करें और लंबित रिटर्न्स को जून 2025 से पहले फाइल कर लें, वरना वित्तीय और कानूनी जोखिम उठाने पड़ सकते हैं।

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