Site icon SHABD SANCHI

GST New Rates : आज से ही लागू हो गए उन उत्पादों के नए दाम, दूध 2 रूपये सस्ता तो घी 30 रूपये कम हुआ 

GST New Rates : केंद्र सरकार पूरी तरह से सुनिश्चित चाहती है कि जीएसटी की नई दरों का फायदा जनता को हर हाल में मिले। तेल, शैंपू, साबुन जैसे रोजमर्रा के सामान से लेकर दवाइयों की दुकानों को 22 सितंबर से इन सभी सामानों के नए दाम दुकान के बाहर जरूर दिखाने होंगे, जिनकी जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है।

22 सितंबर से लागू होंगे उत्पादों के नए रेट

3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से अधिक आइटम की जीएसटी दरें बदली गईं हैं और यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। पैक्ड फूड, साबुन, शैंपू जैसे कई सामान की कीमतें घट जाएंगी, लेकिन पुराने माल की कीमत तुरंत नहीं बदली जा सकती है। इसीलिए सरकार ने सभी उत्पादों को बनाने वालों से कहा है कि वे 22 सितंबर से पहले विज्ञापन और दुकानों में नई दरों की लिस्ट भेज दें, ताकि ग्राहक जान सकें कि कौन-कौन से सामान की कीमतें कम हो गई हैं। दवाइयों के विक्रेताओं से भी कहा गया है कि जिन दवाइयों पर जीएसटी कम किया गया है, उनकी नई कीमतें दुकान के बाहर दिखाएं ताकि ग्राहक को पता चल सके। क्योंकि पुराने माल की कीमतें अभी भी वहीं छपी होंगी, और उस पर बिक्री करने से सरकार का फायदा नहीं मिलेगा।

डेरी उत्पादों के दाम इतने घटे 

कुछ उत्पादों के दामों में आज से बदलाव हो गए हैं। मदर डेरी ने अपने रेट आज से ही लागू कर दिए हैं। टेट्रा पैक UHT दूध, पनीर, मक्खन, चीज़, घी जैसी रोजमर्रा की जरूरतों और यहां तक कि मिल्कशेक जैसी चीजों पर भी लागू होंगी। उत्पाद और पैक के आकार के आधार पर संशोधित कीमतें 2 रुपये से 30 रुपये के बीच हैं।

अब होटल में रूकना भी होगा सस्ता 

मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने बताया कि 22 सितंबर से होटल के कमरों पर 7500 रुपये तक का किराया हो तो सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इस तरह के कमरों को लेकर होटल वाले इनपुट टैक्स का लाभ नहीं ले सकेंगे। अभी तक कहा जा रहा था कि 7500 रुपये से कम किराया वाले कमरों पर अगर होटल इनपुट टैक्स का दावा करता है, तो वह 18 प्रतिशत जीएसटी ले सकता है। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि ऐसा नहीं होगा, और इन कमरों पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

जिम और ब्यूटी में भी घटाई गई जीएसटी

वहीं, ब्यूटी पार्लर, योगा और जिम पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। इन सेवाओं के लिए इनपुट टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने फिर से कहा है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसी व्यक्तिगत खरीदारी पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त हैं, यानी उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

यह भी पढ़े : PM Modi Visit Bihar : पूर्णिया में गरजे पीएम मोदी, बोले- राजद और कांग्रेस ने बिहार को खतरे में डाला

Exit mobile version