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GST 2.0 New Rates : खरीददारी से पहले चेक कर लें, आज से ये चीजें हो गई सस्ती 

GST 2.0 New Rates : आज से भारत के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव हो गया है। सोमवार को नई जीएसटी 2.0 पूरे देश में लागू हो गई है। इससे कई चीजें सस्ती हो गई हैं। इसी के साथ अब जीएसटी 2.0 ने टैक्स सिस्टम को आसान बना दिया है। पहले जीएसटी में कई टैक्स स्लैब थे, जैसे- 5%, 12%, 18%, और 28%; लेकिन अब सिर्फ दो स्लैब होंगे- 5% और 18%।

इन चीजों पर बढ़ाया गया टैक्स 

जीएसटी 2.0 में कुछ चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है, जिसे ‘सिन टैक्स’ कहा गया है। ये वो चीजें हैं जो सेहत के लिए खतरा हैं, जैसे तंबाकू, शराब और पान मसाला। इन पर 40% टैक्स लगेगा। वहीं, कुछ चीजें जीएसटी से मुक्त कर दी गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बदलाव से अर्थव्यवस्था को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का फायदा हो सकता है।

ये चीजें हो गई सस्ती 

जीएसटी 2.0 से रोज़मर्रा की जरूरी चीजें और खाने-पीने की चीजें जैसे रोटी, परांठा, पनीर, दूध, खाखरा और पिज़्ज़ा ब्रेड अब टैक्स से मुक्त हैं, यानी इनके लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, मक्खन, घी, सूखे मेवे, बिस्कुट, जैम, केचप, नाश्ते का अनाज, आइसक्रीम, कॉफ़ी और प्लांट-आधारित दूध पर टैक्स कम कर 5% कर दिया गया है।

1. हेल्थ आइटम– जीवन और स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम टैक्स से छूट है। दवाइयां, मेडिकल उपकरण, थर्मामीटर, ऑक्सीजन और जांच किट पर 5% टैक्स लगेगा। फर्मेसियों को ऐसा करने का निर्देश दिया गया है।

2. ऑटो और ट्रांसपोर्ट आइटम– छोटी कारें, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और ऑटो पार्ट्स पर 18% टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां पर सिर्फ 5% टैक्स, और बड़ी कारें और एसयूवी पर 28% टैक्स लगेगा। ऑटो बनाने वाली कंपनियों ने त्योहारों के समय कीमतें कम करने की घोषणा की है।

3. इलेक्ट्रॉनिक आइटम– टीवी, वाशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर टैक्स पहले से कम होकर 18% हो गया है। दिवाली में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

4.एजुकेशन और स्टेशनरी– पेंसिल, क्रेयॉन, नोटबुक, रबर, नक्शे और ग्लोब पर टैक्स नहीं लगेगा। जूते और कपड़े पर टैक्स अब 5% है।

5. डेली यूज़ आइटम– टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल, बर्तन, छाते, साइकिल और फर्नीचर जैसे सामान पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।

6. लाइफस्टाइल सर्विसेज – स्पा, सैलून, जिम, योग केंद्र और हेल्थ क्लब पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो गया है। इन सेवाओं पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।

7. निर्माण और मशीनरी– सीमेंट पर 18% टैक्स लगेगा, पहले से कम। खेती का सामान, उर्वरक और ट्रैक्टर के हिस्सों पर टैक्स घटाकर 5% किया गया है। इससे घर बनाने की लागत घट सकती है।

8. सर्विस सेक्टर– 7,500 रुपये तक के हवाई टिकट और होटल के कमरे पर 5% टैक्स लगेगा। ट्रक का बीमा भी अब 5% का होगा।

9. ईंधन की कीमतें– पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बदलेंगी। तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला पर 40% टैक्स रहेगा। लग्ज़री कारें और एसयूवी पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर भी टैक्स बढ़ेगा। शीतल पेय और ठंडे पेय की कीमतें भी बढ़ेंगी।

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