Agniveer Reservation policy: हरियाणा सरकार ने अग्निवीर आरक्षण नीति की घोषणा की है। इस नीति में, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है, जिसके तहत हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों यानी अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उम्मीदवारों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। आरक्षण का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी अग्निवीरों को ही मिलेगा। आइए जानते हैं कि अन्य विभागों के पदों पर भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती में किस छूट की घोषणा की है।
वन विभाग में 10 प्रतिशत, ग्रुप सी के पदों पर 5 प्रतिशत आरक्षण।
हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने बुधवार को अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, हरियाणा सरकार राज्य के पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप बी की नौकरियों में एक प्रतिशत, ग्रुप सी की नौकरियों में 5 प्रतिशत, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20 प्रतिशत और वन विभाग की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देगी। यह आरक्षण सभी अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और सामान्य वर्ग पर लागू होगा।
अग्निवीरों को इन भर्तियों में शारीरिक परीक्षा नहीं देनी होगी। Agniveer Reservation policy
अग्निवीरों के लिए पद आरक्षित करने के साथ-साथ, हरियाणा सरकार ने अन्य छूटों की भी घोषणा की है, जिसके तहत अग्निवीरों यानी पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार के पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, वार्डन और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर भर्ती के दौरान शारीरिक जाँच परीक्षा (पीएसटी) नहीं देनी होगी। यानी अग्निवीरों को इन पदों पर शारीरिक परीक्षा से छूट मिलेगी। इससे पहले, हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) से अग्निवीरों को छूट देने की घोषणा की थी। अब उन्हें उनके विशिष्ट कौशल परीक्षण से भी राहत दी गई है।
चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। Agniveer Reservation policy
हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उनका चयन लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अग्निवीर अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी ऊर्ध्वाधर श्रेणी में मानी जाएगी जिससे वे संबंधित हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इस निर्णय से पूर्व अग्निवीरों को रोजगार और नागरिक जीवन में सम्मानजनक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। आदेश में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी श्रेणी में कोई उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थान को संबंधित श्रेणी के किसी अन्य योग्य अभ्यर्थी से भरा जाएगा।
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