Satyendra Jain : दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं। ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने उनके खिलाफ 2017 में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें उन पर फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। Satyendra Jain
सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपी और ईडी की ओर से अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था ईडी का मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर से सामने आया है।
कई लोगों के नाम पर खरीदी थी चल संपत्ति
ईडी ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्ति खरीदी थी, जिसका वह संतोषजनक ब्योरा नहीं दे पाए। उनके साथ ही पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट से मिली थी 6 हफ्ते की जमानत Satyendra Jain
6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली। आपको बता दें कि इससे पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जैन को 6 हफ्ते की जमानत दी थी। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। जैन मई में एक हफ्ते में 3 बार अस्पताल गए। 25 मई की सुबह आप नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर गए। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (एलएनजेपी) में शिफ्ट किया गया और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया।