CG News: पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

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Bhupesh Baghel Supreme Court Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट याचिका की पोषणीयता (मेंटेनबिलिटी) पर फैसला करने से पहले दोनों पक्षों को सुने। जब तक पोषणीयता तय नहीं हो जाती, तब तक मामले के गुण-दोष (मेरिट) पर कोई सुनवाई या कार्यवाही नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के पिछले आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी भूपेश बघेल के आवेदन को प्रभावित नहीं करेगी।

Bhupesh Baghel Supreme Court Case: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका औपचारिक रूप से वापस ले ली। यह याचिका उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 8 मई 2025 के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया गया था। बघेल ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की अपील की थी, उनका तर्क था कि यह याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज की जानी चाहिए थी।

याचिका दायर करने का कारण

यह चुनाव याचिका भूपेश बघेल पर लगे आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चुनाव रद्द करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाटन विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने समय सीमा समाप्त होने के बाद भी चुनाव प्रचार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल को यह छूट दी कि वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, जो इस मामले में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य कर रहा है, के समक्ष याचिका की स्वीकार्यता (मेंटेनबिलिटी) को चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट याचिका की स्वीकार्यता पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुने। साथ ही, यह स्पष्ट किया कि स्वीकार्यता तय होने तक मामले के मेरिट पर कोई सुनवाई या कार्यवाही नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश में की गई कोई टिप्पणी भूपेश बघेल के आवेदन को प्रभावित नहीं करेगी।

हाईकोर्ट का फैसला

8 मई 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल को झटका देते हुए कहा था कि उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने बघेल की याचिका को खारिज करते हुए माना कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, पाटन विधानसभा सीट से विधायक भूपेश बघेल के खिलाफ यह कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

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