Bihar के पूर्व विधायक Anant Singh को AK-47 मामले में पटना हाईकोर्ट ने  किया बाइज्जत बरी

Former Bihar MLA Anant Singh , acquitted by Patna High Court in AK-47 case : Bihar के पूर्व विधायक Anant Singh को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक को एके-47 मामले में बरी कर दिया है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर Anant Singh को घर में एके-47 रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दस साल की सजा सुनाई थी। सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक Anant Singh ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इंडिया टुडे से जुड़े शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है।

2019 से जेल में हैं पूर्व विधायक Anant Singh

हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2019 से जेल में बंद Anant Singh के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। साल 2019 में पुलिस छापेमारी के दौरान Anant Singh के घर से एके 47, कई बड़े हथियार और हैंड ग्रेनेड मिलने के आरोप लगे थे। जिसके बाद उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई थी।

Anant Singh के घर से मिली थी AK 47

मामला अगस्त 2019 का है। तब Bihar की चर्चित आईपीएस लिपि सिंह बाढ़-बख्तियारपुर इलाके की एसएसपी थीं। उन्हें Anant Singh के घर हथियार होने की गुप्त सूचना मिली थी। जिसके बाद लिपि सिंह की टीम ने सुबह 4 बजे Anant Singh के घर पर छापेमारी की।

इस दौरान उनके पूरे घर की तलाशी ली गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह तलाशी अभियान करीब 11 घंटे तक चला। इसके बाद रिपोर्ट सामने आई कि घर से एके-47, 26 राउंड कारतूस और एक मैगजीन, हैंड ग्रेनेड और कुछ अन्य हथियार भी मिले हैं।

दिल्ली साकेत कोर्ट में करना पड़ा आत्मसमर्पण

इस मामले को लेकर एसएसपी लिपि सिंह ने दावा किया था कि उन्हें बहुत पुख्ता सूचना मिली थी कि अनंत सिंह के घर में हथियार हैं। उन्होंने तत्कालीन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को विश्वास में लेकर यह कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद Anant Singh फरार हो गए।

लेकिन पुलिस ने उनके घर के केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद Anant Singh ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया था। उसके बाद बिहार पुलिस ने Anant Singh को ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया था। विधायक को लेने के लिए खुद एसएसपी लिपि सिंह दिल्ली आई थीं।

14 जून को Anant Singh को दोषी करार दिया गया था

 14 जून 2022 को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान Anant Singh को दोषी करार दिया गया. जबकि 21 जून को उनकी सजा का ऐलान किया गया। साल 2022 में उनकी विधायकी खत्म हो जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने Anant Singh की विधानसभा सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी किया था।

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