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Ankit Sharma Murder Case : अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन समेत पांच को उम्रकैद, कोर्ट में हुए बड़े खुलासे

Ankit Sharma Murder Case : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी, लेकिन यह ऐसा मामला नहीं था जिसके लिए मौत की सजा दी जाए। कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को हत्या, किडनैपिंग, दंगा करने और सांप्रदायिक नफरत भड़काने के लिए अलग-अलग सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

उम्रकैद के साथ जुर्माना भी लगाया गया | Ankit Sharma Murder Case

कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर ₹5 लाख और बाकी चार दोषियों पर ₹25,000-25,000 का जुर्माना भी लगाया। इस जुर्माने में से ₹5 लाख अंकित शर्मा के परिवार को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि यह “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” मामला है और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। उन्होंने दलील दी कि दंगों के दौरान अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या की गई थी और उसके शरीर पर 51 चोटें थीं।

मौत की सज़ा नहीं, उम्रकैद क्यों? Ankit Sharma Murder Case

बचाव पक्ष ने दलील दी कि किसी भी आरोपी को सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी को इंडियन पीनल कोड की धारा 149 के तहत साझा ज़िम्मेदारी के आधार पर सज़ा दी गई थी। यह भी कहा गया कि आरोपियों ने जेल में अच्छा व्यवहार किया था और उनके सुधरने की संभावना है। अपने फ़ैसले में, कोर्ट ने माना कि अंकित शर्मा की हत्या बहुत दर्दनाक और अमानवीय थी। हालाँकि, यह भी कहा गया कि प्रॉसिक्यूशन यह साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपी के सुधरने का कोई मौका नहीं था। कोर्ट ने यह भी माना कि किसी भी आरोपी को खास तौर पर हत्या में शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से, कोर्ट ने मौत की सज़ा देने से मना कर दिया और इसके बजाय उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

अंकित शर्मा की हत्या हुई थी; उसकी लाश एक नाले से मिली थी।

अंकित शर्मा 25 फरवरी, 2020 को दिल्ली के चांद बाग में अपने घर से लोकल झड़पों का जायज़ा लेने और भीड़ को शांत करने के लिए निकले थे, जिसके बाद वह अचानक लापता हो गए। एक दिन बाद, पास के नाले से उसकी बॉडी मिली, जिस पर चाकू, भारी रॉड और पत्थरों से 51 चोटें (नुकीली और कुंद दोनों) लगी थीं।

जांच में क्या पता चला? Ankit Sharma Murder Case

जांच के बाद, ताहिर हुसैन के खिलाफ केस में यह साबित हुआ कि उसने चांद बाग में अपनी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग से हिंसक भीड़ को उकसाया और लीड किया। जांच करने वालों ने दिखाया कि सांप्रदायिक हिंसा के चरम पर हुसैन ने अपनी छत को एक मजबूत ऑपरेशनल बेस बना लिया था। केस के गवाहों ने कहा कि भीड़ के सदस्यों ने अंकित शर्मा को टारगेट किया, उसे काबू किया और उसे हुसैन के घर तक घसीटा, जहाँ उन्होंने उसे जानलेवा चोटें पहुँचाईं।

ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया।

कोर्ट ने पाया कि ताहिर हुसैन ने एक्टिवली भीड़ को उकसाया, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया और पीड़ित और स्थानीय लोगों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट में साबित किया कि शर्मा को चुपके से कैद करके मारने के इरादे से किडनैप किया गया था, जिसके बाद उसकी बॉडी खजूरी खास नाले में फेंक दी गई थी। यह केस फोरेंसिक नतीजों, जांच के दौरान ज़ब्त की गई चीज़ों और गवाहों के बयानों पर आधारित था।

अंकित शर्मा के शरीर पर 51 घाव थे।

लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने ताहिर हुसैन की प्रॉपर्टी की छत से बड़ी मात्रा में पेट्रोल बम, इम्प्रोवाइज्ड गुलेल, भारी पत्थर और एसिड के पैकेट बरामद किए। कई गवाहों ने हमले के दौरान हुसैन को उसकी छत पर देखा और कन्फर्म किया कि वह भीड़ की हरकतों को डायरेक्ट कर रहा था और पत्थरबाजी के लिए उकसा रहा था। इसके अलावा, मेडिकल सबूतों से अंकित शर्मा के शरीर पर 51 अलग-अलग घाव मिले, जिससे कन्फर्म हुआ कि कई हथियारबंद हमलावरों ने उस पर लंबे समय तक और जानबूझकर हमला किया था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और सेल टावर लोकेशन डेटा से घटना के समय आरोपी के घटनास्थल पर होने की पुष्टि हुई।

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