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MP: नरवाई जलाने पर नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि 1 मई से फैसला लागू

narawai jalane par

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MP News: सीएम डॉ. यादव ने कहा कि फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता में गिरावटआ जाती है। यह फैसला एक मई से प्रदेश भर में लागू होगा।

MP News: सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया। फैसले में कहा गया है कि मध्यप्रदेश में अब नरवाई जलाने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल नहीं बेच पाएंगे। ऐसे किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से सालाना मिलने वाले सीएम किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपए भी नहीं मिलेंगे। यह फैसला एक मई से प्रदेश भर में लागू होगा।

पर्यावरण को नुकसान

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता में गिरावटआ जाती है। इसके लिए राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा चुकी है।

अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी जमीनों, कुएं-बावड़ी, तालाबों और गांवों में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती से विशेष अभियान चलाएं। सीएम ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सभी अमृत सरोवर, तालाब, बांध, नहर एवं अन्य जल संरचनाओं को राजस्व रिकॉर्ड में जरूर दर्ज किया जाए।

नामांतरण बंटवारे के कामों को समय सीमा में निपटाएं

सीएम ने कहा कि अधिकारियों को नामांतरण और बंटवारा जैसे राजस्व से जुड़े कामों का निराकरण तय समय सीमा में सुनिश्चित करने और केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन के प्रकरण प्राथमिकता से निपटाए जाएं। नामांतरण, बंटवारा आदि मामलों का निराकरण समय सीमा में होता रहे।

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