एमपी। किसानों के कल्याण और कृषि विकास की हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम पर सायबर ठगों से सावधान करने के लिये कृषि अभियांत्रिकी द्वारा एडवायजरी जारी की है। संचालक अभियांत्रिकी ने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का लाभ दिलाने के नाम पर स्वयं को विभागीय अधिकारी के रूप में अपना परिचय देकर सायबर ठगी करते है। ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषक हितग्राही योजनाओं के अंतर्गत कस्टम हायरिंग योजना की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है। इस प्रक्रिया में किसी भी हितग्राही से योजना संबंधी संपर्क नहीं किया जाता है।
अनजान नंबरों से रहे सावधान
संचालक कृषि अभियांत्रिकी ने हितग्राहियों से अपेक्षा की है कि वे अनजान नंबरों से आने वाले कॉल, वॉट्सऐप कॉल, वीडियो कॉल अन्य सोशल मीडिया से प्राप्त होने वाले कॉल नबंर जिनमें मुख्यतः 07056847570, 07088438459, 0756847570, 9520711020 हो तो उन्हें बिल्कुल भी न उठाये जाए। अनजान व्यक्तियों पर विश्वास न करें, उनसे किसी भी प्रकार की सूचना व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। हो सकता है वह आपकी जानकारी अन्य माध्यम से प्राप्त कर आपको परेशान करे। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को विभागीय अधिकारी बताकर, विभागीय अधिकारी के नाम से भी आपसे बात करे तो एकदम से उसकी बात पर विश्वास न करें। आपके साथ कोई सायबर अपराध घटित होता है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में नम्बर 1930 पर अवश्य करें।