Farmers facing problems in online registration : रीवा। कृषि व कल्याण विभाग की बीज योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को एमपी किसान पोर्टल में ऑन लाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। इस बार पोर्टल में पंजीकृत किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा। पोर्टल शुरू होने के बाद किसानों ने पंजीयन कराना प्रांरभ कर दिया है। लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। कभी सर्वर नहीं रहता तो कभी ओटीपी नहीं आने के कारण किसान परेशान हैं। बता दें कि कृषि कल्याण विभाग की हितग्राही मूलक योजना में किसानों को बीज एवं खाद प्रदान की जाती है। अभी तक शासन से मिले लक्ष्य के अनुसार इसका वितरण विकासखंड से ऑफ लाइन किया जाता था। अब इसमें पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। एमपी किसान में पोर्टल में पंजीयन के लिए किसानों को एमपी ऑनलाइन या फिर सीएससी सेंटर से आवेदन करने के लिए अधिकृत किया है। ऐसे में यहां किसान आवेदन के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन सर्वर नहीं होने की वजह से पंजीयन नहीं हो पा रहा है।
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किसानों को इन दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना
किसानों के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान सबकुछ सही जानकारी देने के बाद भी जानकारी गलत हो जाती है। कभी खसरा नम्बर लिंक नहीं होता है तो क भी सबकुछ होने के बाबजूद ओटीपी नहीं आती है। ऐसे में उन्हें ऑनलाइन वालों को बिना पंजीयन के भुगतान देना पड़ता है साथ ही समय भी बर्बाद होता है।
इन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत
एमपी किसान पोर्टल में पंजीयन के लिए किसानों को आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नम्बर लिंक हो, खसरा और बी वन की नकल, समग्र आईडी, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आई डी को होना अनिवार्य है। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूसी बागरी ने बताया कि किसानों को इस बार योजनाओं को लाभ लेने के लिए ऑन लाइन पंजीयन करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन के किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए पोर्टल में पंजीयन प्रांरभ है। अभी सर्वर में समस्या आ रही है जिससे पंजीयन नहीं हो पा रहा है इस संबंध मुख्यालय स्तर से सुधार किया जा रहा है।
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