FAKE CALL ALERT- सरकार के इस कदम से मिलेगी टेक्ट और कॉल्स से राहत!

सरकार कथित तौर पर उन नंबरों या कंपनियों से अवांछित कॉल या प्रचार संदेशों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा पंजीकृत नहीं हैं

प्रमोशनल फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज (FAKE CALL ) से परेशान यूजर्स को जल्द ही राहत मिल सकती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मामले पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने इस मामले पर नागरिकों की राय मांगी है।  यूजर्स 21 जुलाई तक इस मामले पर अपने विचार सरकार को भेज सकते हैं। केंद्र सरकार लंबे समय से इस समस्या से निपटने की योजना बना रहे हैं।

उपयोगकर्ताओं द्वारा पंजीकृत नहीं हैं

सरकार कथित तौर पर उन नंबरों या कंपनियों से अवांछित कॉल या प्रचार संदेशों (FAKE CALL ) पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा पंजीकृत नहीं हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बिजनेस कम्युनिकेशन कमीशन का गठन किया था. इस समिति में दूरसंचार विभाग के अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारतीय सेलुलर परिचालन संघ, वित्तीय सेवा विभाग, रिजर्व बैंक और बीमा नियामक प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल थे।

कॉल और संदेश इसके दायरे में आएंगे

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इन दिशानिर्देशों को तैयार करने में दूरसंचार कंपनियों और नियामकों के अलावा हितधारकों की राय को भी ध्यान में रखा गया है। सरकार ने कहा है कि किसी भी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने वाले सभी कॉल और संदेश (FAKE CALL ) इसके दायरे में आएंगे। इसमें कंपनियों के साथ व्यक्तिगत संचार शामिल नहीं है।

160 नंबरों की एक नई श्रृंखला जारी की थी

इससे पहले भी ट्राई और दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए बैंकों और पंजीकृत वित्तीय संस्थानों के लिए 160 नंबरों की एक नई श्रृंखला जारी की थी। इससे लोगों को असली और फर्जी कॉल (FAKE CALL ) की पहचान करने में मदद मिलेगी। सरकार दो दूरसंचार सर्किलों में कॉलर नेम रिप्रेजेंटेशन (सीएनएपी) का भी परीक्षण कर रही है।दूरसंचार विभाग (DoT) ने शुक्रवार को सभी मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को उन कॉलों के संबंध में एक सलाह जारी की, जो उनके मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने की धमकी देती हैं। सरकार ने कहा कि (DoT) किसी भी व्यक्ति को ऐसी कॉल करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।

 

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