रीवा. कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित संभागीय बैठक में आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। संचालक खाद्य ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले सभी परिवारों का 31 मार्च तक ई केवाईसी अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। साथ ही कहा कि जो दुकानें माह में 10 दिन से कम खुली हैं उनके सेल्समैन को पद से पृथक करने की कार्रवाई करें। उचित मूल्य दुकान का माह में कम से कम 20 दिन खुलना सुनिश्चित करें। उचित मूल्य दुकानों के खुलने के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
आयुक्त ने खाद्य ने कहा कि डुप्लीकेट परिवारों, एक सदस्यीय, दो सदस्यीय तथा सात से अधिक सदस्य संख्या वाले परिवारों का घर-घर जाकर शत-प्रतिशत सत्यापन कराएं। ईकेवाईसी और सत्यापन का कार्य युद्ध स्तर पर करें। आयुक्त ने कहा कि आवंटित खाद्यान्न के उठाव और वितरण में कई कमियां हैं। संभाग के सभी जिलों में राशन कार्डधारियों के सत्यापन की गति बढाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े स्वसहायता समूहों को आवंटित खाद्यान्न में से मैहर जिले में 83 प्रतिशतए सतना में 88 प्रतिशतए सीधी में 90 प्रतिशत तथा मऊगंज में 91 प्रतिशत आपूर्ति की गई है। संबंधित जिलों के जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम तथा खाद्य अधिकारी इस संबंध में स्पष्टीकरण दें। इस दौरान संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।