Satna Collector Dr Satish Kumar News | सतना से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें की सतना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस (Satna Collector Dr Satish Kumar) ने सतना नगर निगम क्षेत्र के अंदर प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक मध्यम और भारी वाहनों तथा कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न ट्रैक्टर-ट्रालियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक सतना के प्रतिवेदन के अनुसार सतना नगर निगम सीमा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुडे ट्रकों, भारी वाहनों, लोडिंग वाहनों एवं मालवाहक ट्रैक्टर-ट्रालियों के आवागमन से होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाये जाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं मोटरयान नियम 1994 का नियम 215 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
इसके अनुसार सतना निगम क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुडे ट्रकों, भारी वाहनों, लोडिंग वाहनों एवं मालवाहक ट्रैक्टर-ट्रालियों का प्रवेश नगर निगम सीमा क्षेत्र में नहीं हो सकेगा। प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक समस्त मीडियम कमर्शियल गुड्स वाहन/हैवी कमर्शियल एरिया, ट्रांसपोर्ट नगर, बिडला फैक्ट्री एवं रेल्वे यार्ड को छोडकर किसी भी स्थान पर एमसीव्हीएचसीव्ही न तो खडे रहेंगे और न किसी प्रकार की लोडिंग-अनलोडिंग होगी।
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इंडस्ट्रीयल एरिया ट्रांसपोर्ट नगर, बिडला फैक्ट्री एवं रेल्वे यार्ड में जो वाहन एक बार प्रवेश कर जायेंगे वे रात्रि 10 बजे के बाद ही रोड पर जा सकेंगे। बायपास पर किसी प्रकार के एमसीव्हीएचसीव्ही सभी प्रकार की पार्किंग करना, सडक किनारे खडे करना, लोडिंग-अनलोडिंग करना या अन्य किसी किस्म की व्यावसायिक गतिविधियों में भाग न लेते हुए बायपास का उपयोग केवल सतना शहर से बाहर आने-जाने के लिए किया जायेगा।
ट्रांसपोर्ट संबंधी कार्य जैसे माल उतारना एवं चढाना समस्त कार्य से जुडे हुए कोई भी ट्रक भारी वाहन, लोडिंग वाहन नगर निगम क्षेत्र में वगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जो वाहन शासकीय कार्य में जैसे गेहूं का यातायात पीडीएस सिस्टम, दुग्ध वाहन, कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर-ट्रालियों एवं अन्य शासकीय विभागों के कार्य से जुडे है उन वाहनों को आदेश से छूट रहेगी।
विशेष परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक होने पर सक्षम अधिकारी नगर दण्डाधिकारी सतना से लिखित अनुमति लेकर ट्रक, भारी वाहन, लोडिंग वाहन सीमित समय के लिए नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।
शहर में नो एन्ट्री प्वाइंट निर्धारित
सतना शहर में नो एन्ट्री प्वाइंट निर्धारित किये गये है। जिसमें बगहा बायपास से प्रवेश मार्ग, सोहावल बायपास, खाना खजाना बायपास, लखन तिराहा बायपास, ट्रांसपोर्ट नगर एवं यूसीएल तिराहा प्रवेश मार्ग पाइंट निर्धारित किये गये है। सतना शहर से होकर गुजरने वाले समस्त भारी वाहन उन्हें निर्धारित किये गये रिंग रोड के बाहर के बाहर ही निकलेंगे। किसी भी स्थिति में यह वाहन सतना शहर में प्रवेश नहीं करेंगे।