यूट्यूबर एल्विश यादव को कितनी सजा हो सकती है? जानें

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मशहूर युट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ आईपीसी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

Elvish Yadav Case, Rave Party Case: सांप के जहर की तस्करी मामले में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को 17 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया है. नोएडा पुलिस ने इस मामले में उनको पूछताछ के लिए बुलाया था. उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके सूरजपुर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इससे पहले जिला अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराई गई. यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिसवालों के साथ हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पिछले साल इस मामले के खुलासे के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव सहित सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके बाद पांच लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. इनके नाम टीटूनाथ, राहुल, जय करण, नारायण और रविनाथ हैं. इन पांचों की गिरफ्तारी भाजपा नेता मेनका गांधी की एनिमल वेलफेयर संस्था पीएफ की पहल पर हुई थी. इसके बाद एक आरोपी राहुल ने एल्विश यादव की करतूतों के बारे में खुलासा किया था. पुलिस ने उस वक्त यूट्यूबर को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी.

पुलिस ने नोएडा सेक्टर 49 में एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है. इसकी विवेचना नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है. इसमें यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120 बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है. इस मामले में आरोपियों से बरामद सांप बेनम को जांच के लिए भेजा गया था. वहां से मिली रिपोर्ट के बाद एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं. पिछले पांच महीने से जांच कर रही पुलिस ने इस केस को मजबूत कर लिया है.

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