चुनाव आयोग (Election Commission) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा पीएम मोदी (PM Modi) के लिए ‘पनौती’ और ‘जेबकतरा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है. इसको लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए 23 नवंबर 2023 को आयोग ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस पर राहुल गांधी के जवाब के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें राहुल गांधी को बयानबाजी करने पर अधिक सावधान रहने की सलाह दी गई है. चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री पर की गई बयानबाजी पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और राहुल गांधी के जवाब सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कांग्रेस नेता को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है.
पीएम के लिए ‘पनौती’ और ‘जेबकतरा’ जैसे शब्दों का उपयोग
सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा पीएम मोदी (PM Modi) के लिए ‘पनौती’ और जेबकतरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है. इसको लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए 23 नवंबर 2023 को आयोग राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस पर राहुल गांधी के जवाब के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है.
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने दिसंबर 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेशों का पालन करते हुए राहुल गांधी से चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं के लिए जारी हालिया एडवाइजरी का भी सही ढंग से पालन करने के लिए भी कहा है.
आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
1 मार्च को जारी एडवाइजरी में चुनाव आयोग (Election Commission) ने चेतावनी दी थी कि आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के किसी भी उल्लंघन के लिए पार्टियों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को केवल नैतिक निंदा के बजाय कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है, उन्हें दोबारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले साल राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था, जब कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के लिए पनौती और जेबकतरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. 21 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग से इन टिप्पणियों के लिए राहुल को जारी किए गए नोटिस पर निर्णय लेने के लिए भी कहा था, जिसमें कहा गया था कि नवंबर 2023 में दिए गए भाषण के दौरान कांग्रेस नेता द्वारा दिया गया बयान ठीक नहीं था.