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Hit and Run Law: हीट एंड रन कानून को लेकर वाहन चालकों का चक्का जाम

Heat and Run Law

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मध्यप्रदेश में दूसरे दिन भी Hit and Run कानून को लेकर ट्रक-बस ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है. इस कानून के विरोध में सबसे ज्यादा विरोध मध्यप्रदेश में ही देखने को मिल रहा है. भोपाल,इंदौर,जबलपुर,और ग्वालियर सहित अन्य जिलों में दूध,सब्जी और किराना सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है. बस,ऑटो और तमाम पैसेंजर गाड़ियों की बंद होने से यात्रा पर भी असर पड़ रहा है. वाहन न चलने से बच्चो की पढाई में भी बाधा आ रही है. इंदौर में कई स्कूलों की बेस बंद कर दी गई है. कुछ स्कूलों की बसें आई भी तो रास्ते से वापस लौट गई.

इससे पहले, सोमवार को साल के पहले दिन ही भोपाल,इंदौर,जबलपुर,ग्वालियर,सागर,देवास,समेत कई जिलों में बस ट्रकों के पहिये थमे रहे. बस बंद होने से स्टैंड पर यात्री भटकते रहे और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ा. गाड़ी चालकों ने अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर दी.,जिससे कई जगह लम्बा जाम भी लगा रहा. हड़ताल लम्बी चलने और पेट्रोल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका की वजह से लोग अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाने पहुंचे,तो देर रात तक पेट्रोल पंपों पर क़तर लगी रही. भोपाल के रोहित नगर स्थित पंप पर ‘XP 100’ पेट्रोल 160 रूपए प्रति लीटर में बेचा गया.

ड्राइवर बोले-बस मालिक घर आकर धमकी दे रहे हैं

ड्राइवरों का कहना है कि बस मालिक अफवाह फैला रहे हैं कि आज से हड़ताल खत्म हो गई है,जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बस मालिक घर-घर जाकर ड्राइवरों को धमका रहे हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। सोमवार को बस मालिकों ने बैठक करके निर्णय लिया कि मंगलवार से बसें चलेंगी,पर कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार ही नहीं हो रहा है.

आपसे जुड़ी कौनसी सेवाएं होंगी प्रभावित

इस हड़ताल की वजह से आपसे जुड़ी कौन सी सेवाएं बंद रहेगी उसे आपके लिए जान लेना बहुत जरुरी है. आपको बता दें कि भोपाल में सिटी बस बंद है. बीसीएलएल के प्रवकता संजय सोनी ने बताया कि सूत्र सेवा,चार्टड,और रेड बसों की ड्यूटी मंगलवार को लगाई है लेकिन दरिवेर्स ने फिलहाल आने की बात को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है. कई बस ऑपरेटर्स ने बताया कि ड्राइवर आज भी ड्यूटी पर आने से इंकार कर रहे हैं.

बीमार, बुजुर्ग को सेवाएं देंगे ऑटो ड्राइवर

सर्वधर्म ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष आदिल खान ने बताया कि मंगलवार को ऑटो सेवाएं भी बंद रहेंगे। प्रशासन की तरफ से हमें यह समझाइश आई थी। हालांकि, बुजुर्ग, कमजोर और बीमार लोगों के साथ नरमी बरती जाएगी।

क्या है हीट एन्ड रन कानून

दरअसल हिट एंड रन Hit and Run कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में समाहित किया गया है। इसके अनुसार आने वाले समय में इसके नए प्रावधान इंडियन पीनल कोड (IPC) के पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे. लेकिन इसके एक प्रावधान को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है. इस विरोध का कारण है हिट एंड रन (Hit and Run) का नया कानून जो कहता है,अगर सड़क दुर्घटना (Road Accident) में किसी की व्यक्ति की मौत होती है और गाड़ी चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी. साथ ही 7 लाख रूपए का जुर्माना भी भरना होगा।

 

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