भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति से जुड़े नए नियमों का प्रारूप जारी कर दिया है। इस प्रारूप के अनुसार सचिव पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए कम्प्यूटर में दक्षता यानि की सीपीसीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और उम्मीदवारों को हिंदी में टाइपिंग की योग्यता भी दिखानी होगी। यह बदलाव राज्य के पंचायत प्रशासन में डिजिटलीकरण और दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।
भर्ती में ऐसे व्यवस्था
विभाग द्वारा प्रस्तावित नियमों में कहा गया है कि पंचायतों के लिए स्वीकृत सचिव के पदों तथा इस मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत पंचायत सचिव का पद धारण करने वाले हर व्यक्ति पर ये लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के हर जिले में जिला स्तर पर पंचायत सचिवों का एक कैडर होगा। जितनी ग्राम पंचायतें होंगी उतने ही जिले में सचिव होंगे। सचिवों के कुल रिक्त पदों के विरुद्ध हर रिजर्व कैटेगरी में रिक्त पदों का 50 प्रतिशत कोटा पात्र ग्राम रोजगार सहायकों से भर्ती के लिए आरक्षित रखा जाएगा और ग्राम रोजगार सहायक जिसने पांच साल की सेवा पूरी कर ली हो और पंचायत सचिव के लिए तय मापदंडों को पूरा करता हो वह इस पद के लिए पात्र होगा।
देनी होगी परीक्षा
ग्राम रोजगार सहायक के लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में शामिल होना होगा और सचिव की भर्ती जिला स्तर पर होगी। जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भर्ती वर्ष की एक जनवरी की स्थिति में अपने जिले में सचिवों के रिक्त पदों की जानकारी रोस्टर और कैटेगरी के आधार पर संचालनालय को भेजेंगे। यह जानकारी कर्मचारी चयन मंडल को भेजी जाएगी और मंडल भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा।

