Indian Government और Income Tax Department ऐसा नियम लागू कर रहा है. जिससेे PAN और Aadhaar को एकीकृत किया जा सके. जिसके लिए CBDT ने अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि Income Tax Act (आयकर अधिनियम) 1961 से Section 139AA(2A) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले PAN Card के लिए आवेदन करते समय आधार की नामांकन आईडी जमा की है, उनके लिए आधार कार्ड का नंबर अपडेट करना अनिवार्य है.
नामांकन ID वाले PAN Card
गौरतलब है कि, ऐसे PAN Card धारी जिन्होंने Aadhaar Namakan ID का इस्तेमाल करके पैन कार्ड बनवाया है. उनके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने 31 दिसंबर, 2025 तक आधार नंबर को अपडेट करने की समय समय सीमा जारी की है.
ऐसे करें PAN Aadhaar link
आपके आधार नंबर का प्रयोग करके आप ऑनलाइन इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.
पहले स्टेप में आपको IncomeTax की आधिकारिक बेवसाईट www.inmcoetax.gov.in जाना है. अब Link Aadhaar के विकल्प का चयन करना है.अब आपको अपना आधार और पैन नंबर जैसी जरूरी जानकारियां भरनी है.इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, जिसको वैरिफाइ करने के बाद पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
PAN Aadhaar Offline linking process
PAN Card, Aadhaar Card की कॉपी, एक आवेदन पत्र जो कि इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से मिल जायेगा. इसके बाद इन जरूरी कागजातों के साथ अपने नजदीकी PAN Service center या Income tax कार्यालय में जाकर पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ आवेदन पत्र जमा करें.फॉर्म जमा करते ही आपको एक रिसीट (पावती) रसीद मिलेगी. जिसके माध्यम से आप प्रक्रिया की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.पैन और आधार यदि कोई करेक्शन हो तो पहले उसे सुधार करवा लें.
किसको लगेगा जुर्माना
आपको यह भी बता दें कि PAN को Aadhaar से लिंक करने पर सामान्य PAN card वाले लोगों को जुर्माना देना पड़ सकता है. कारण लिंक की अंतिम तारीख 30 जून, 2023 था. गौरतलब है कि, कोई भी पैन धारक जिसने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है और अब वह लिंक करने जा रहा है तो उसे ऐसा करने के लिए जुर्माना देना होगा.
ये जुर्माने से होंगे बाहर
अब यह भी बता दें की आखिर जुर्माना किसको नहीं लगेगा तो जिन लोगों ने आधार नामांकन ID का इस्तेमाल करके पैन बनवाया है, उनके पास बनवाते समय आधार नंबर नहीं था तो उन लोगों के लिए 30 जून, 2023 की समय सीमा नहीं बल्कि 31 दिसंबर 2025 तक है.