NEET UG 2024 Patna Hazaribagh Center Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट-यूजी परीक्षा में कोई सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं हुआ है, यानी इस परीक्षा में कोई सिस्टमेटिक अनियमितता नहीं पाई गई है। पेपर सिर्फ दो सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ था। कोर्ट ने एनटीए की निगरानी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति से कहा है कि वह नीट परीक्षा के लिए एसओपी तैयार करे। साथ ही साइबर सुरक्षा में खामियों की पहचान करे। समिति को 30 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है।
केंद्र सरकार ने 22 जून को एनटीए की पूरी व्यवस्था की जांच के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी। कोर्ट ने इस समिति से 8 बिंदुओं पर जवाब मांगा है।
NEET UG 2024 Supreme Court Verdict | नीट विवाद पर 40 याचिकाओं पर हुई सुनवाई
नीट में अनियमितताओं से जुड़ी 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। इन पर 23 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, तब कोर्ट ने कहा था कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी, क्योंकि पूरी परीक्षा में अनियमितताओं के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि, जांच में दोषी पाए जाने वाले को प्रवेश नहीं मिलेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
सीजेआई ने कहा था कि पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना हम दोबारा परीक्षा पर फैसला नहीं दे सकते। संभव है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर बदल जाए, लेकिन आज हम किसी भी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेपर लीक के नहीं मिले सबूत
लीक मामला सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है।
नीट यूजी परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसके बाद 4 जून को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों द्वारा परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर याचिका दायर हुई।