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सीधी सांसद के बेटे डॉ. अनूप मिश्रा के IVF क्लीनिक पंजीयन के दस्तावेजों में गड़बड़ी पर कलेक्टर ने ठुकराया आवेदन

सीधी में IVF क्लीनिक पंजीयन गड़बड़ी और कलेक्टर द्वारा आवेदन अस्वीकृत

IVF क्लीनिक पंजीयन में गड़बड़ी, कलेक्टर ने डॉ. मिश्रा का आवेदन ठुकराया

Discrepancies in the registration documents of Sidhi MP’s son’s IVF clinic: सीधी से भाजपा सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के बेटे डॉ. अनूप मिश्रा द्वारा संचालित मिश्रा नर्सिंग होम एंड डायग्नोस्टिक फाउंडेशन के ART (IVF) क्लीनिक लेवल-2 के पंजीयन आवेदन को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने पूरी तरह निरस्त कर दिया है। आवेदन में गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बबीता खरे ने मंगलवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जांच में आवेदन और मूल दस्तावेजों में स्पष्ट विसंगति पाई गई। आवेदन क्रमांक MP/AC/2022/12090 में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के रूप में डॉ. दीपक कुमार शर्मा का नाम दर्ज था, लेकिन कलेक्टर के समक्ष सुनवाई के दौरान उनके मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र व डिग्री प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बजाय किसी अन्य चिकित्सक के दस्तावेज दिखाए गए, जो आवेदन से मेल नहीं खाते थे।

कलेक्टर ने इसे सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम-2021 एवं 2022 के नियमों का खुला उल्लंघन मानते हुए आवेदन तत्काल निरस्त कर दिया। सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि संस्था यदि भविष्य में नया आवेदन देती है तो पहले जमा शुल्क मान्य रहेगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया नए सिरे से करनी होगी।ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते ही डॉ. अनूप मिश्रा और उनकी पत्नी डॉ. वीणा मिश्रा जनसुनवाई में पहुंचे थे और 2022 से लंबित इस आवेदन की शिकायत की थी। अब दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आने के बाद आवेदन खारिज होने से मामला पूरी तरह पलट गया है।

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