DEO and planning officer suspended in fake compassionate appointment case in Rewa: कमिश्नर बीएस जामोद ने शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर ने जिला शिक्षा अधिकारी सुदामालाल गुप्ता और योजना अधिकारी शिक्षा अखिलेश मिश्रा को निलंबित किया है। अलग-अलग आदेशों के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के 37 प्रकरणों की जाँच में पाँच प्रकरणों में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने पर यह कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर रीवा के प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत निलंबन किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया। नोटिस का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में गुप्ता और मिश्रा का मुख्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है। दोनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।