Delhi news update : दिल्ली शराब निति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. उनकी न्यायिक हिरासत को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है.
इससे पहले बीती 29 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया था.सुनवाई के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था.
High court का किया रुख
मुख्यमंत्री केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत न मिलने पर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने कहा कि हम मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेंगे.
26 जून को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
जब वकील ने गुरुवार को सुनवाई के लिए याचिका तय करने पर जोर दिया, तो न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि न्यायाधीश को कागजात देखने दें. हम इसे अगले दिन सुनेंगे. केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से अरेस्ट किया है. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
क्या हैं आरोप?
शराब ब्रिकी के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगिरी बनाई है। इसके तहत शराब, बीयर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए पांच करोड़ रुपये देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज में आप के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी।