दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अभी जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक बरकरार रखी है। इंडिया टुडे के कनु सारदा की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार 25 जून को एक बार फिर हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलों पर ठीक से विचार नहीं किया। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। वहीं, ईडी ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत देने के खिलाफ 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने सुनवाई की थी। फैसला सुरक्षित रखते हुए उन्होंने कहा था कि आदेश की घोषणा होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश स्थगित रहेगा।
25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने ईडी (ED) को केजरीवाल (Arvind Kejriwal) जमानत के खिलाफ दलीलें पेश करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की रिहाई के लिए शर्तें नहीं रखीं, जिसके तहत उन पर आरोप लगाए गए थे।
दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से असहमत है और पार्टी इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। आप ने कहा है कि इस तरह से जमानत आदेश को नहीं रोका जा सकता और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। सीएम केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था।