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HC on School Air Conditioning: स्कूलों में लगने वाले AC का खर्चा उठाएंगे पेरेंट्स?

HC on School Air Conditioning

HC on School Air Conditioning

HC on School Air Conditioning, School AC Expenses: 2 मई को एक पेरेंट्स के याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब से स्कूल में लगने वाले AC का चार्ज वहां पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को ही चुकाना होगा. कोर्ट ने आगे कहा “AC बच्चों की सुविधा के लिए लगाई जाती है. इसलिए, इसका पूरा खर्चा स्कूल के मैंनेजमेंट पर छोड़ देना उचित नहीं है.”

इस मामले पर फैसला सुनाते हुए दो जजों के बेंच ने यह टिप्पड़ी की कि जैसे बच्चों के गार्जियन लैब, स्मार्ट क्लास और स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने के लिए बस का चार्ज चुकाते हैं वैसे ही इन्हे AC का भी चार्ज चूकाना होगा। क्योंकि लैब, स्मार्ट क्लास और बस की तरह एयर कंडीशन भी बच्चों के व्यक्तिगत सुविधा के लिए है.

मामला HC तक कैसे पहुंचा?

AC on School Air Conditioning: बच्चों के पेरेंट्स ने कोर्ट में एक याचिका पेश की थी. जिसमे कहा गया था कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा बच्चों को AC की सुविधा देने के लिए हर महीने उनसे 2 हज़ार रूपए फीस के तौर पर वसूले जाते हैं. जबकि AC की सुविधा देने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की है. उन्हें इसका खर्चा अपने फण्ड से स्वयं वहन करना चाहिए.

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कोर्ट के क्या जवाब दिया?

AC Facilities: याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स द्वारा जिस सेशन 2022-23 के लिए याचिका डाली है. उस सेशन के लिए स्कूल द्वारा जारी किए हुए रसीद में एयर कंडीशन के चार्ज का अलग से जिक्र है. इसलिए जरूरी है कि पेरेंट्स को स्कूल का चयन करते समय वहां की सुविधाओं और फीस का ध्यान जरूर रखें.

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