JUSTICE NEENA BANSAL KRISHNA बोलीं “Arvind Kejriwal का गवाहों पर नियंत्रण, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं”

Delhi High Court on Arvind Kejriwal's case

Delhi High Court on Arvind Kejriwal’s case, JUSTICE NEENA BANSAL KRISHNA On Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा। कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध करार देते हुए कहा, ‘सीबीआई की कार्रवाई में कोई द्वेष भाव नहीं था। गिरफ्तारी का कारण गवाहों को आम आदमी पार्टी सुप्रीमो के प्रभाव में आने से बचाना था।’ केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

JUSTICE NEENA BANSAL KRISHNA ने कहा, Arvind Kejriwal कोई आम नागरिक नहीं, वह मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव इस तथ्य से साबित होता है कि ये गवाह केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा पाए हैं । पीठ ने कहा कि सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके दायित्व का मान रखते हुऐ,जांच एजेंसी ने सावधानी के साथ काम किया है ।

हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम Arvind Kejriwal को आबकारी नीति घोटाले के मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जब केजरीवाल ने पीठ के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, तब निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था। हालांकि, अब सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। आप नेता के हित में यह होगा कि वह पहले निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर करें। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने एक जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जिला अदालतों और हाईकोर्ट का सामान क्षेत्राधिकार है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि पार्टी को पहले प्रथम दृष्टया अदालत में याचिका दायर करनी चाहिए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री को 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, सीबीआई मामले में गिरफ्तारी के कारण केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके।

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