Delhi Election Date 2025 : 5 फरवरी को थम जाएगा चुनावी शोर, मीडिया पर भी लगा बैन 

Delhi Election Date 2025 : दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं और राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शोर 5 फरवरी की सुबह तक शांत हो जाएगा। आज सोमवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें आयोग ने 5 फरवरी की सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पर रोक लगाई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव से संबंधित कोई भी सामग्री प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। 

दिल्ली में 5 फरवरी को थमेगा प्रचार | Delhi Election Date 2025

दिल्ली में विधानसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में उपचुनाव का प्रचार 5 फरवरी की सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक रुक जाएगा। इस दौरान कोई भी चुनावी दल चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। इसके आलावा मीडिया पर दिल्ली चुनाव के लिए एग्जिट पोल के संचालन व प्रकाशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक चुनाव से जुड़ी कोई भी सामग्री दिखाना बैन रहेगा।

यूपी में भी नहीं गूंजेगा उपचुनाव का शोर 

चुनाव आयोग ने दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी अधिसूचना जारी की है। इसमें चुनाव में बताया है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तमिलनाडु के उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार 5 फरवरी की सुबह 7:00 से लेकर शाम 6:30 तक समाप्त हो जाएगा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह के चुनाव से जुड़े संबंधित सामग्री को दिखाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें चुनाव से संबंधित एग्जिट पोल और परिणाम भी शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पर रहेगा ये प्रतिबंध | Delhi Assembly Election 2025

चुनाव आयोग द्वारा 22 जनवरी को जारी अधिसूचना में इस प्रतिबंध का उद्देश्य चुनावों के निष्पक्ष और स्वतंत्र संचालन को सुनिश्चित करना है। यह अवधि चुनावी प्रचार के अंतिम चरण को कवर करती है, जब मतदाताओं पर चुनावी सामग्री का प्रभाव पड़ सकता है।

यह प्रतिबंध दिल्ली विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के इरोड (पूर्व) सीट पर हो रहे उपचुनावों पर लागू होगा, ताकि किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री के जरिए मतदाता की राय पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े।

चुनाव आयोग ने धारा 126 ए (1) का दिया हवाला

चुनाव आयोग ने आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 126ए(1) और धारा 126(1)(बी) के तहत दिल्ली चुनाव और यूपी उपचुनावों के दौरान एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन और प्रचार पर रोक लगाई है। इसके आलावा धारा 126(1)(बी) के तहत, चुनाव के मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के चुनावी प्रचार या जनमत सर्वेक्षण परिणामों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित करने पर रोक होगी। यह प्रतिबंध चुनावी माहौल को निष्पक्ष रखने और मतदाता के निर्णय पर बाहरी प्रभाव को रोकने के लिए है। चुनाव आयोग ने इस प्रतिबंध से यह सुनिश्चित किया है कि मतदान के अंतिम समय में कोई भी जानकारी मतदाताओं को प्रभावित न करे, जिससे चुनावी निष्पक्षता बनी रहे।

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