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Delhi Air Pollution : दिल्ली-NCR में हवा उगल रही ज़हर, लागू हुआ GRAP-IV; जानें कहां-कितना है AQI

दिल्ली-एनसीआर में घनी धुंध और स्मॉग के बीच सड़क पर चलते वाहन, कम दृश्यता और खराब हवा की स्थिति दर्शाते हुए

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और GRAP-IV

Delhi Air Pollution : दिल्ली की हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली में GRAP-IV लागू कर दिया गया है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी 450 के AQI के साथ ‘गंभीर प्लस’ लेवल के करीब पहुंच गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली का AQI, जो आज शाम 4 बजे 431 रिकॉर्ड किया गया था, हवा की धीमी गति, स्थिर वातावरण, खराब मौसम संबंधी मापदंडों और मौसम की स्थिति, और प्रदूषकों के अपर्याप्त फैलाव के कारण शाम 6 बजे तक बढ़कर 446 हो गया।

हवा की क्वालिटी में गिरावट के बाद लिया गया फैसला।

CAQM द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “क्षेत्र में मौजूदा हवा की क्वालिटी की स्थिति को देखते हुए और हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के प्रयास में, GRAP पर CAQM की उप-समिति ने मौजूदा GRAP के स्टेज-IV ‘गंभीर+’ हवा की क्वालिटी के तहत सोचे गए सभी कामों को पूरे NCR में तुरंत प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। यह NCR में मौजूदा GRAP के स्टेज I, II, और III के तहत पहले से लागू किए गए कामों के अलावा है।”

दिल्ली में AQI कहाँ था? Delhi Air Pollution

इसके अलावा, आदेश में कहा गया है कि NCR प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति और अन्य संबंधित एजेंसियों से क्षेत्र में हवा की क्वालिटी की स्थिति को और खराब होने से रोकने के लिए निवारक उपायों को तेज करने के लिए कहा गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि शाम 7 बजे तक, आनंद विहार में AQI 488, अशोक विहार में 434, बवाना में 496, बुराड़ी में 457, चांदनी चौक में 479, IGI एयरपोर्ट पर 394, और ओखला फेज-2 में 445 था।

इन गतिविधियों पर प्रतिबंध | Delhi Air Pollution

दिल्ली-NCR में सभी प्रकार के ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध है।
केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल ट्रकों को ही दिल्ली-NCR में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। इसमें विकास कार्य भी शामिल हैं। स्कूलों को सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में संचालित करनी होंगी।
सरकारी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही काम पर जाने की अनुमति होगी। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे।

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