MP: नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अवधि अब तीन साल

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Decisions taken in MP cabinet meeting: बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी मंत्रियों को अब प्रभार वाले जिलों में रात्रि विश्राम करना होगा। मंत्री चाहें तो रात्रि विश्राम जिला मुख्यालय या किसी जनपद और ग्रामीण क्षेत्र में भी कर सकते हैं. इसके अलावा यह भी तय हुआ है कि जिन संभागीय मुख्यालयों में अभी ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक कार्यालय नहीं हैं, वहां दफ्तर खोले जाएंगे और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के पदस्थापना की जाएगी।

Decisions taken in MP cabinet meeting: भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 20 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. बैठक में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 साल की बजाय 3 साल की अवधि तय करने का फैसला लिया गया है. यह भी तय हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दो तिहाई के बजाय तीन चौथाई बहुमत की जरूरत होगी इसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र बनाए जाएंगे और इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर 364 पदों की भर्ती की जाएगी।

प्रभार वाले जिलों में विश्राम करेंगे मंत्री

बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी मंत्रियों को अब प्रभार वाले जिलों में रात्रि विश्राम करना होगा। मंत्री चाहें तो रात्रि विश्राम जिला मुख्यालय या किसी जनपद और ग्रामीण क्षेत्र में भी कर सकते हैं. इसके अलावा यह भी तय हुआ है कि जिन संभागीय मुख्यालयों में अभी ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक कार्यालय नहीं हैं, वहां दफ्तर खोले जाएंगे और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के पदस्थापना की जाएगी।

ट्रांसफर पर नहीं हुई चर्चा

डिप्टी सीएम और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट की फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आज की बैठक में तबादले को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है. तबादले पर न कोई एजेंडा था और न ही कोई बातचीत की गई है.

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