नर्मदापुरम। एमपी के नर्मदापुरम जिला के सिवनी मालवा में एक 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले में विद्रवान न्यायाधीश ने अजय वाडिबा को दोषी करार दिया है और उसे फांसी की सजा सुनाई है। इस केस की सुनवाई जज ने महज 88 दिनों में पूरी करके दोषी को मृत्युदंड दिया है।
घर से बच्ची को उठा ले गया था आरोपी
सरकारी अधिवक्ता ने मीडिया को फैसले के सबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 2 जनवरी को आरोपी अजय बच्ची को उसके घर से रात में उठा ले गया था और नदी के किनारे ले जाकर उसके साथ रेप किया। बच्ची चीखती-चिल्लाती रही। जिस पर उसने बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दिया था। 13 जनवरी को न्यायायल में यह मामला पहुचा था। 88 दिनों तक इस मामले में चली सुनवाई के दौरान 39 गवाह पेश किए गए। 96 दस्तावेज एवं 33 सबूत पेश किए गए। डीएनए रिर्पोट आदि सभी सबूतों के आधार पर अजय को न्यायायल ने दोषी पाया और विशेष न्यायाधीश तबस्सुम खान ने उसे फांसी की सजा सुनाई। उन्होने बच्ची एवं इस पूरी घटना पर एक कविता भी लिखी है। 2-3 जनवरी की रात मै रोती रही, चिल्लाती रही, क्या किसी ने…