चाइनीज मांझे से मौत अब हादसा नही, मानी जाएगी हत्या, सरकार ने जारी किया आदेश

उत्तर-प्रदेश। पतंग की डोर पर अब चाइनीज मांझे का उपयोग भारी पड़ेगा, क्योकि चाइनीज मांझे से अगर कोई हादसे का शिकार होता है और उसकी मौत हो जाती है तो संबंधित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किए जाएगा। यह बड़ा फैसला उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से हो रही लगातार दुर्घटनाएं और मौत की घटनाओं को देखते हुए यूपी सीएम ने बड़ा फैसला ले लिए है।

हत्या का दर्ज होगा अपराध

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चाइनीज मांझे की वजह से होने वाली किसी भी मौत को अब हत्या की श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। सीएम योगी ने प्रदेश भर में चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को दिए ऐसा निर्देश

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर छापेमारी करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किए है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि इस अभियान की नियमित निगरानी और समीक्षा की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। सरकार का उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जानलेवा चाइनीज मांझे पर पूरी तरह रोक लगाना है।

लगातार हो रही है घटनाएं

ज्ञात हो कि उत्तर-प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से जारी है और इसका उपयोग पंतंगबाज कर रहे है। इस दौरान दो पहिया वाहन चालक अक्सर चाइनिज मांझे की जद में आ जाने से न सिर्फ हादसे का शिकार हो रहे है बल्कि गला आदि कट जाने के कारण उनकी मौत तक हो रही है। लगातार इस तरह के घटनाएं सामने आने से अब यूपी सरकार ने से इसे गंभीरता लिया है। यही वजह है सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में चाइनिज मांझा से अगर किसी की मौत होती है तो इसे हत्या मानकर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस आदेश के बाद चाइंनिज मांझा का उपयोग करने वाले लोगों एवं इसकी बिक्री करने वालों में भी हड़कम्प हैं।

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