IT Refund Scam: साइबर अपराधी इनकम टैक्स विभाग के नाम पर फर्जी ई-मेल भेजकर रिफंड के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर विशेषज्ञों (Cyber experts) ने चेतावनी दी है कि इस तरह के फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। आम लोग इन फर्जी ई-मेल्स के झांसे में आकर अपनी निजी और बैंक जानकारी साझा कर रहे हैं, जिससे उनका भारी नुकसान हो रहा है। आइए जानते हैं कि असली और नकली ई-मेल की पहचान कैसे करें:
फर्जी ई-मेल की पहचान के तरीके:
- ई-मेल एड्रेस पर गौर करें:
इनकम टैक्स विभाग के असली ई-मेल केवल आधिकारिक डोमेन @incometax.gov.in से आते हैं। अगर ई-मेल में @gmail.com, @yahoo.com या कोई संदिग्ध डोमेन दिखे, जैसे incometax.refund@xyz.com, तो यह फर्जी हो सकता है। - लिंक और अटैचमेंट से बचें:
फर्जी ई-मेल में रिफंड क्लेम करने के लिए लिंक पर क्लिक करने या अटैचमेंट डाउनलोड करने को कहा जाता है। इनकम टैक्स विभाग कभी भी पैन, बैंक खाता या अन्य संवेदनशील जानकारी मांगने के लिए लिंक या अटैचमेंट नहीं भेजता। लिंक का URL चेक करें; अगर वह http://taxrefund.xyz जैसी संदिग्ध वेबसाइट की ओर ले जाता है, तो सावधान रहें। - जल्दबाजी या धमकी का दबाव:
फर्जी ई-मेल में “24 घंटे में रिफंड क्लेम करें” या “आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा” जैसे डरावने मैसेजेस होते हैं। जिन्हे पहचानना जरुरी होती है. - निजी जानकारी की मांग:
अगर ई-मेल में आपसे पैन नंबर, बैंक खाता विवरण, पासवर्ड या ओटीपी माँगा जा रहा है, तो यह फर्जी हो सकता है। इनकम टैक्स विभाग ऐसी जानकारी ई-मेल के जरिए नहीं मांगता।
सावधानी के उपाय:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें: रिफंड की स्थिति जानने के लिए हमेशा इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें।
- संदिग्ध ई-मेल की शिकायत करें: फर्जी ई-मेल को webmanager@incometax.gov.in पर फॉरवर्ड करें या साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
- लिंक पर क्लिक न करें: किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि यह आपके डिवाइस में मैलवेयर डाल सकता है।
- जागरूक रहें: अपने बैंक खाते और निजी जानकारी को सुरक्षित रखें। अनजान ई-मेल पर भरोसा करने से पहले दोबारा जाँच करें।
साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर लिटरेसी (cyber literacy) बढ़ाकर और सावधानी बरतकर आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपको कोई संदिग्ध ई-मेल मिले, तो तुरंत इसकी जाँच करें और अधिकारियों को सूचित करें या फिर www.incometax.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी ले सकते है.