रीवा। हिन्दुओं की आस्था वाली गौमाता को काटे जाने का एक सनसनी खेज मामला रीवा शहर के बिछिया से सामने आया है। गौ-वंश को काटे जाने की जानकारी लगते ही स्थानिय लोगो में आक्रोष व्याप्त हो गया। नाराज लोगो ने रीवा-गोविंदगढ़ मार्ग पर गाय का कटा हुआ सिर और अवशेष को रख कर सड़क जाम कर दिए। जानकारी के तहत रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मण बाग संस्थान के समीप बिछिया नदी में शनिवार को एक गाय का कटा सिर और अवशेष पाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लक्ष्मण बाग संस्थान के आसपास गौवंश के कटाई का सिलसिला लगातार जारी है। आरोपी गायों को काटने के बाद उनके अवशेष नदी में बहा देते हैं। आक्रोशित लोगों ने मांग उठाई है कि गौवंश हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई हो और इस अपराध पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए।
गौवंश की हत्या को रोकने उठती रही है मांग
ज्ञात हो कि हिन्दु एवं सनातनी धर्म में गाय को माता का दर्ज दिया गया है। धर्माचायों के अनुसार गाय में देवी-देवताओं का वास होता है, लेकिन रीवा में खास तौर से बिछिया थाना क्षेत्र में गौवंश की हत्या किए जाने के मामले थमने का नाम नही ले रहे है। बिछिया क्षेत्र में पहले भी गौहत्या किए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी है। शनिवार को नदी में मिले गाय के अवशेष से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि उक्त क्षेत्र में गौ हत्या बंद होने का नाम नही ले रही है।
नवरात्रि पर्व पर सौहाद्र बिगड़ाने की कोशिश
इन दिनों नवरात्रि का पर्व चल रहा है। आक्रोषित लोगो का कहना है कि पर्व के दौरान जानबूझ कर पर्व में माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। उनका तो यहा तक आरोप है कि दुर्गा पडालों के पास घूमने वाली गौवंश को ऐसे लोग ले जा रहे है और उनकी हत्या करके अवशेष को नदी फेक रहे है। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगो को पकड़ कर कड़ी कार्रवाई करे, क्योकि मध्यप्रदेश में गौ-हत्या पर सख्त कानून है।
सभा में बोल चुके है सीएम मोहन
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बालाघाट के कटंगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां गौ हत्या को लेकर सख्त कानून है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको कोई परेशान भी करेगा तो हमारी सरकार में उसे जेल में डाल दिया जाएगा।
उमा भारती सरकार ने लाया था कानून
ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में गौ वध को लेकर 2004 में उमा भारती की सरकार में सख्त कानून लागू किया था। इस कानून के तहत मध्य प्रदेश में गौ मांस पूरी तरह से प्रतिबंधित है. गौ मांस अगर पकड़ा जाता है तो उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है. गौ मांस के परिवहन पर 7 साल की सजा का प्रावधान है और वाहन भी जब्त कर लिया जाता है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा था कि मध्य प्रदेश में 2004 में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की सरकार के दौर से मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. ना मध्यप्रदेश में गौ मांस की बिक्री हो सकती है ना परिवहन. इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गौ कशी करता है तो मध्य प्रदेश में इस अपराध में 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद भी रीवा में गौवध के मामले सामने आ रहे है।
अपराध दर्ज कर चिहिंत किए जा रहे आरोपी
रीवा एडिशनल एसपी आरती सिंह ने बताया कि मामला सामने आया है। इसमें अपराध दर्ज किया जा रहा है। पुलिस गौवध करने वालों को चिन्हित कर रही है। उनके खिलाफ गौवध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।