Dhirendra Krishna Shastri News: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिए गए इस बयान पर शहडोल के सीनियर वकील संदीप कुमार तिवारी ने 3 मार्च 2025 को जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया था। नोटिस 15 मई को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सीताशरण यादव की कोर्ट ने दिया। एडवोकेट संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि यह बयान संविधान की मूल भावना और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है।
Dhirendra Krishna Shastri News in Hindi: शहडोल जिला न्यायालय ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस भेजा है। उन्हें 20 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने 27 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में बयान दिया था कि ‘महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा, वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।
उनके द्वारा दिए गए इस बयान पर शहडोल के सीनियर वकील संदीप कुमार तिवारी ने 3 मार्च 2025 को जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया था। नोटिस 15 मई को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सीताशरण यादव की कोर्ट ने दिया।
सैनिक-डॉक्टर को देशद्रोही कहा जा सकता है क्या?
एडवोकेट संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि यह बयान संविधान की मूल भावना और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। कोर्ट में लगाए गए परिवाद में सवाल उठाया गया कि क्या सीमा पर तैनात सैनिक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी या अन्य कर्तव्यरत नागरिक जो कुंभ में नहीं ज पाए, उन्हें देशद्रोही कहा जा सकता है? उन्होंने तर्क दिया कि जब सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी पर एफआईआर हो सकती है, तो सार्वजनिक मंच से भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती?
पहले थाने के बाद कोर्ट में शिकायत
एडवोकेट तिवारी ने 4 फरवरी को पहले शहडोल के सोहागपुर थाने में शिकायत दी थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के कारण पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजी गई। कार्रवाई नहीं होने पर 3 मार्च 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने पंडित धीरेंद्र कृष्णा पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।