इनकम टैक्स को लेकर मुश्किल में गिरी कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को इस मामले में कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान बताया की आयकर विभाग लोकसभा चुनाव पूरा होने तक कोई रिकवरी नहीं करेगा।
इनकम टैक्स को लेकर मुश्किल में घिरी कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र ने इस मामले में 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आयकर विभाग लोकसभा चुनाव तक पूरा होने तक कांग्रेस पार्टी से कोई रिकवरी नहीं करेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच आयकर विभाग की कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस द्वारा याचिका दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है थी. इससे दो दिन पहले कांग्रेस ने कहा था कि उसे 1,823 करोड़ रुपए के जुर्माने के अलावा दो और नोटिस मिले हैं.
कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ‘मैं इस मामले में एक बयान देना चाहता हूं. कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और चूंकि चुनाव चल रहे हैं, हम पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग मामले की योग्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहा है और सभी अधिकार और विवाद खुले रहने चाहिए।
केंद्र ने इसके साथ ही कहा कि वे मान रहे हैं कि चुनाव खत्म होने तक आईटी विभाग कोई रिकवरी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न होने तक कांग्रेस से कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इस कदम की तारीफ की और इसे दयालु कदम बताया। उन्होंने कहा कि मार्च और उससे पहले अलग-अलग वर्षों के लिए कुल मिलाकर लगभग 3,500 करोड़ रुपए के सभी डिमांड नोटिस जारी किए गए थे.
दरअसल कांग्रेस को 29 मार्च को आईटी विभाग से 1,823 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला था. सूत्रों के अनुसार, पार्टी को जारी किया गया ताजा नोटिस आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए है और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है.