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ड्रेस-पुस्तक खरीदने की बाध्यता पर कलेक्टर का एक्शन, स्कूल को 2 लाख का अर्थदंड

सतना। स्कूलों में मनमानी अब नही चलेगी और प्रशासन ऐसे स्कूलों पर अपनी नजर बनाए हुए है। जिन स्कूलों में छात्रों पर मनमानी की जा रही है। छात्रों से नियम विरूद्ध फीस की वसूली एवं निर्धारित दुकानों से ही ड्रेस-पुस्तक की खरीदी करने की बाध्यता जैसे मामलों पर अब स्कूल के खिलाफ प्रशासन जुर्माना कार्रवाई कर रहा है। ऐसा ही एक मामला सतना जिले से सामने आ रहा है।

कलेक्टर ने लगाया 2 लाख रूपए का जुर्माना

जानकारी के तहत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना डॉ. सतीश कुमार एस ने अशासकीय नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल, बगहा कोठी रोड पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह दंड विद्यालय द्वारा छात्रों को एक स्थान से ही ड्रेस-पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य करने के कारण लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच में पाया गया कि स्कूल ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं अन्य संबंधित विषयों का विनियमन 2017 और 2020 की धारा 6 का उल्लंघन किया है। इस पर अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रथम बार में 2 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी विद्यालय छात्रों और अभिभावकों पर एक ही स्थान से पुस्तकें व गणवेश खरीदने का दबाव नहीं बना सकता। अभिभावकों को अपनी सुविधानुसार कहीं से भी सामग्री खरीदने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

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