Collector imposed a fine of ten thousand on Gangev CEO for negligence in public service guarantee: रीवा जिले में सरकारी सेवाओं की समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने गंगेव जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) प्राची चौबे पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न करने पर की गई है।
जानकारी के अनुसार, लोक सेवा गारंटी पोर्टल और अन्य माध्यमों से प्राप्त कई आवेदनों पर तय समयसीमा में कार्रवाई नहीं की गई। बिना किसी पर्याप्त या युक्तियुक्त कारण के सेवाएं देने में देरी पाई गई, जो अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पहले CEO प्राची चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें लंबित आवेदनों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
जांच में पुष्टि हुई कि आवेदनों को रोकने का कोई ठोस आधार नहीं था।इसके बाद कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी करते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जुर्माना राशि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जमा कराई जाए और चालान की प्रति तीन दिनों के भीतर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत की जाए।यह कार्रवाई जिले में अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने और आम जनता को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रशासन की ओर से ऐसे मामलों में लगातार निगरानी और सख्ती बरती जा रही है।

