Cough Syrup Ban in MP: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है। घटना की जानकारी मिलने पर राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच का अनुरोध किया था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की गई है। बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई जारी थी।”
Coldrif Cough Syrup Ban in MP: मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में शिवम, विधि, अदनान, उसैद, ऋषिका, हेतांश, विकास, चंचलेश और संध्या की दुखद मृत्यु के बाद कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री पर मध्य प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के अन्य उत्पादों की बिक्री भी रोकी जा रही है।
सिरप का निर्माण तमिलनाडु के कांचीपुरम में होता है। घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच का अनुरोध किया था। जांच रिपोर्ट में सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (48.6% w/v), एक जहरीला पदार्थ, पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके आधार पर सख्त कार्रवाई की गई है। सीएम ने कहा, “दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।” स्थानीय और राज्य स्तर पर जांच के लिए टीमें गठित की गई हैं।
जबलपुर में कोल्ड्रिफ और नेक्सट्रो-डीएस पर रोक
जबलपुर में कोल्ड्रिफ (बैच नंबर SR-13) और नेक्सट्रो-डीएस (बैच नंबर AQD-2559) कफ सिरप की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक ने थोक और फुटकर विक्रेताओं को इन दवाओं का क्रय-विक्रय बंद करने के निर्देश दिए हैं। पुराने स्टॉक की जानकारी विभाग को देने को कहा गया है। आदेश की प्रति केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन को भी भेजी गई है।
प्रतिबंध के लिए जारी आदेश
सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.
- सिरप के नमूने मिलावटी पाए गए, जिसमें जहरीला डायथिलीन ग्लाइकॉल मौजूद है।
- उपलब्ध सिरप को तुरंत फ्रीज करें और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत कार्रवाई करें।
- सिरप की बिक्री और वितरण तत्काल बंद करें।
- नमूने परीक्षण के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजें।
- श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, कांचीपुरम द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाएं और उनके नमूने जांच के लिए लें।
- दवा की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखें।
कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा?
कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, “मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोल्ड्रिफ सिरप को प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद त्वरित कार्रवाई की गई है। ऐसी कोई भी दवा जो मरीजों के लिए हानिकारक हो, उसे मध्य प्रदेश में बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।”