Cigarette GST News In Hindi, Cigarette Rate Hike News In Hindi, Kya Cigarette Ke Rate Badhne Wale Hai: अगर आप तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं तो आपका खर्च बढ़ने वाला है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तंबाकू और सिगरेट पर जीएसटी में बढ़ोतरी की संभावना है।
आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी को 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने की सिफारिश की है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला इसी महीने 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा।
तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी में 7 फीसदी की बढ़ोतरी होगी? | Cigarette GST Hike
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी दरों को उचित बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने सोमवार को सिगरेट और तंबाकू के साथ-साथ कोल्ड ड्रिंक्स जैसे हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी दर को मौजूदा 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने की सिफारिश की है। अगर सरकार की ओर से यह फैसला लिया जाता है तो इन उत्पादों की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है।
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कपड़ों पर टैक्स में हो सकता है बदलाव
एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले जीओएम ने यह फैसला लिया है। यहां आपको बता दें कि 35 फीसदी की यह जीएसटी दर मौजूदा चार स्लैब 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी के अतिरिक्त होगी।
जीओएम ने रेडीमेड और महंगे कपड़ों पर कर दरों को तर्कसंगत बनाने के साथ ही 148 वस्तुओं की दरों में बदलाव की भी सिफारिश की है। मंत्रियों के समूह ने 1,500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की है, जबकि 1,500 से 10,000 रुपये तक के कपड़ों पर 18 फीसदी और इससे अधिक मूल्य वाले कपड़ों पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने की सिफारिश की है।
जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर को होगी संपन्न
जीएसटी दरों में बदलाव के लिए मंत्रियों के समूह की सिफारिश की रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपी जाएगी और इस पर अंतिम फैसला 21 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक में लिया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में होने जा रही है।
वर्ष 2017 में लागू हुआ था जीएसटी
पुराने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह 2017 में देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया था। इसे आजादी के बाद देश में सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। सरकार ने 29 मार्च 2017 को जीएसटी पारित किया था और इसके बाद 1 जुलाई 2017 को यह नई कर व्यवस्था लागू की गई। इससे वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे 17 कर खत्म हो गए। केंद्र सरकार के मुताबिक 7 साल पहले लागू हुए जीएसटी से देश की जनता पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद मिली है।