Petrol Diesel Price Hike : देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। सोमवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (excise duty on petrol) बढ़ाने का फैसला किया है। जिसको लेकर राजस्व विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जिसके मुताबिक केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाया है। यानी कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। वहीं पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को ₹13 प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क को ₹10 प्रति लीटर बढ़ाया गया है। जिसे अब आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम में तेजी से बढ़ोतरी होगी। आइये जानते हैं कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम कितना महंगे होंगे।
8 अप्रैल से बढ़ेगा का Petrol Diesel का दाम
केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, खुदरा कीमतों में बदलाव की भी संभावना नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ₹2 प्रति लीटर आज यानी 7 अप्रैल से बढ़ा दी गई है। जिसमें पेट्रोल और डीजल पर दो-दो रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 8 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी।
पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में नहीं होगी बढ़ोतरी | petrol diesel price
इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पादन 13 रुपए प्रति लीटर डीजल पर ₹10 प्रति लीटर बढ़ाया है। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल खुदरा कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी।
उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा बोझ | excise duty on petrol
बता दे, केंद्र सरकार द्वारा यह बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी पर बढ़ाए गए डर से उपभोक्ता पर कोई भी बोझ नहीं पड़ेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा,”आपने वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना देखी होगी, जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। मैं रिकॉर्ड पर पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इसका बोझ उपभोक्ता पर नहीं डाला जाएगा। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत घटकर लगभग 60 डॉलर प्रति बैरल हो गई है, लेकिन कृपया याद रखें कि हमारी तेल विपणन कंपनियां 45 दिनों की अवधि के लिए स्टॉक रखती हैं।”
क्या है Excise Duty?
एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है, जो ईंधन की कीमत का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। इसे उत्पाद शुल्क भी कहा जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे आम तौर पर एक्साइज़ टैक्स भी कहा जाता है। यह एक्साइज़ ड्यूटी अब GST में शामिल है। यह टैक्स, देश में घरेलू रूप से बने उत्पादों पर लगाया जाता है।
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