केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 लागू किया

waqf board -

Waqf Amendment Act 2025: केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नए नियम अधिसूचित किए हैं, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और पारदर्शी बनाने पर केंद्रित हैं। इस कानून के अनुसार, सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, और उनकी विस्तृत जानकारी एक डिजिटल वक्फ पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही, वक्फ संपत्तियों का डेटाबेस तैयार करने और उनके ऑडिट की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया गया है। नए नियमों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह कदम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाली संपत्तियों के संरक्षण और उनके दुरुपयोग को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Waqf Amendment Act 2025: केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लागू कर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इस कानून के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, और उनकी जानकारी एक डिजिटल वक्फ पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वक्फ संपत्तियों के डेटाबेस को व्यवस्थित करने और उनके ऑडिट की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने पिछले महीने इस अधिनियम को अधिसूचित किया था। वक्फ (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में 288 सांसदों के समर्थन और 232 सांसदों के विरोध के साथ पारित किया गया, जबकि राज्यसभा में 128 सांसदों ने पक्ष में और 95 ने इसके खिलाफ मतदान किया।

वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। कुछ पक्ष इसे ऐतिहासिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, “नया वक्फ बोर्ड कानून लागू हुआ है, और विपक्ष इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रहा है। हम गंभीरता से राजनीति कर रहे हैं, न कि गुल्ली-डंडा खेल रहे हैं।” उन्होंने वक्फ कानून के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे स्पष्ट करने की कोशिश की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *