भोपाल में खूब मनाए न्यू ईयर का जश्न, 500 रूपए में मिलेगा बार का लाइंसेंस

People celebrating New Year party with drinks and sparklers at a nightlife venue

भोपाल। अलविदा साल 2025 और स्वागत 2026 की तैयारी में न सिर्फ आम जन और कारोबारी लग गए बल्कि भोपाल के आबकारी विभाग ने भी तैयारी कर लिया है। अगर आप अपने घर या फिर किसी सार्वजनिक स्थान में एक दिन के लिए यानि कि न्यू ईयर की पार्टी आयोजित करने की तैयारी कर रहे है तो आबकारी विभाग आपकों एक दिन का लाइसेंस देगा। इसके लिए 500 रूपए की फीस तय की गई है। जिन रेस्टोरेंट, होटल या गार्डन में 500 से 5 हजार तक भीड़ जुटेगी तो वहां लाइसेंस के बदले 25 हजार से 2 लाख रुपए तक देना पड़ेंगे। आबकारी विभाग ऑनलाइन लाइसेंस जारी करेगा।

न्यू ईयर से पहले जारी हुई गाइड लाइन

ज्ञात हो कि आबकारी विभाग ने यह गाइडलाइन न्यू ईयर से पहले जारी किया है। ऐसे में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन भी लोग लाइसेंस ले सकते हैं। इस दायरे में स्वयं के मकान, सार्वजनिक स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट को शामिल किया गया है। इसके लिए जो शर्त रखी गई है। उसके तहत जिस जगह के लिए लाइसेंस लेना होगा, वहीं पर शराब का सेवन किया जाना रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट या ढाबों पर भी ऐसा ही नियम रहेगा। आबकारी कंट्रोलर के अनुसार जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें डिमांड का भी सेक्शन है। इस हिसाब से शराब रखी जा सकती है।

जाने कितनी रख सकते है शराब

आबकारी विभाग से जो जानकारी आ रही है उकसे तहत शराब दुकान से शराब की बोतलें ले जाने का नियम है। जैस- एक व्यक्ति 4 अंग्रेजी, 5 वाइन, 2 देशी और 12 बोतल की एक पेटी बीयर रखकर परिवहन कर सकता है। इससे ज्यादा शराब ले जाना है या फिर उपयोग करनी है तो इसके लिए विभाग के द्वारा लाइंसेंस दिया जा रहा है।

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