Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश Madhya Pradesh के बुरहानपुर में 9 नवंबर को पुलिस ने एक घर से गोमांस जब्त कर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। मामले में पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि गोमांस बेचे जाने की खबर मिलने पर पुलिस ने शुक्रवार को गणपति नाका क्षेत्र निवासी अफजल कुरैशी और चंदू कुरैशी के घर पर छापा मारा।
छापेमारी में आपत्तिजनक चीजें बरामद Madhya Pradesh News
पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान वे दोनों तो भाग निकले, लेकिन पुलिस ने उनके घर से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद कीं। पुलिस ने उनके निजी स्थान से धारदार औजार और आपत्तिजनक चीजें बरामद कीं। पुलिस के मुताबिक गणपति नाका थाने की पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी के दौरान गाय और बैल का मांस (गोमांस) जब्त किया।
गोहत्या प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज।
पुलिस ने गायों की हत्या और मांस बेचने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश गोहत्या प्रतिषेध अधिनियम 2024 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। गोहत्या प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल की जेल और 5 से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
गौहत्या को लेकर प्रशासन पहले भी सख्त था। Madhya Pradesh News
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कुछ महीने पहले गौहत्या को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। सीएम के इस फैसले के बाद महज सात दिनों में 70 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि 124 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 500 से ज्यादा पशुओं को मुक्त कराया गया। सीएम मोहन यादव के इस फैसले की सभी ने सराहना की। हालांकि, प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद भी प्रदेश में गौहत्या और मांस की खरीद-फरोख्त पूरी तरह बंद नहीं हो पाई है।