रीवा में रिश्वतखोर राजस्व निरीक्षक को 3 साल की सजा, 5 हजार रुपये का जुर्माना

Bribery revenue inspector punished in Rewa

Bribe taking revenue inspector in Rewa sentenced to 3 years: रीवा के विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोपी राजस्व निरीक्षक राम शिरोमणि तिवारी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला वर्ष 2019 का है, जब गंगासागर पांडे ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज की थी कि तिवारी सीमांकन के लिए 5000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत के सत्यापन के लिए वॉयस रिकॉर्डर के जरिए रिश्वत की मांग का सबूत जुटाया। इसके बाद 13 जून 2019 को ट्रैप कार्रवाई में तिवारी को जवा स्थित उनके निवास पर 5000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई और चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश डॉ. अंजलि पारे की अदालत में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव ने पैरवी की। गंगासागर पांडे के अभियोजन का समर्थन न करने के बावजूद, श्रीवास्तव ने ठोस सबूतों और सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांतों के आधार पर दलीलें पेश कीं। इसके आधार पर न्यायालय ने तिवारी को धारा 7A के तहत दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देता है और लोकायुक्त की सक्रियता को दर्शाता है।

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