Bihar Voting List Vivad : बिहार में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) से पहले वोटर लिस्ट को फिर से चेक करने का काम चल रहा है, जिसको लेकर विपक्षी दलों में विरोध हो रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि 1 जनवरी 2003 तक के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज मतदाताओं को फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। वहीं, पंचायत के कलाकारों ने भी लोगों को वोटर लिस्ट सुधारने के लिए प्रेरित किया है।
क्या है बिहार में वोटर लिस्ट विवाद?
बिहार में होने वाले इस चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का मामला गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध किया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 1 जनवरी 2003 से पहले के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज मतदाताओं को कोई जरूरी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। इस पुरानी लिस्ट को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
बिहार में पंचायत के ‘बनराकस’ और क्रांति की एंट्री
इसी बीच, 7 जुलाई को पंचायत के कलाकार बनराकस और क्रांति देवी (दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवर) की एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। इसमें लिखा है, “बनराकस और क्रांति देवी ने अपना गणना प्रपत्र भरा, आप ने भरा कि नहीं?” अगले महीने 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा।
26 जुलाई तक भरे जाएंगे वोटर लिस्ट फॉर्म
बिहार चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का फॉर्म भरने का समय 25 जून से 26 जुलाई तक है। इस प्रचार का प्रारूप 1 अगस्त 2025 को जारी किया जाएगा। दावे या शिकायतें करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2025 है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि जैसे ही बीएलओ को गणना प्रपत्र मिलें, तुरंत ही उन्हें फॉर्म भरकर जरूरी फोटो और दस्तावेज के साथ जमा कर दें। अगर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। साथ ही, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एक क्यूआर कोड भी दिया गया है।
22 साल बाद हो रहा ये काम
चुनाव आयोग का मानना है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना बहुत जरूरी है। यह काम 22 साल बाद हो रहा है, जो कि संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र में कानून से बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। सभी योग्य मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चलाया जाएगा, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति छूट न जाए।