Bihar Caste Reservation: बिहार विधानसभा में गुरुवार को आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगया। इस विधेयक के पास होने से राज्य में 75% आरक्षण का रास्ता साफ होगया है। अब 65% आरक्षण का सीधा लाभ पिछड़ा,अति पिछड़ा, एससी,एसटी वर्ग के लोगों को मिलेगा। 10 फीसदी आरक्षण का लाभ आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को मिलेगा पहले की तरह मिलता रहेगा।
बिहार में जातिय जनगणना के बाद आरक्षण में बदलाव कर दिया गया है. गुरुवार को बिहार सरकार ने विधानसभा के पटल पर रिजर्वेशन अमेडमेंट बिल 2023 पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मती से पास कर दिया गया. बिहार की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी इस बिल का पूर्ण समर्थन किया. माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले INDIA अलायंस के बड़े चेहरे नीतीश कुमार ने OBC-EBC को साधने का यह जातीय दांव खेला है. इसके साथ वो वर्ग को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं. इस दांव का जनजातीय वर्ग को भी लाभ मिला और इस वर्ग का आरक्षण अब दोगुना हो गया है.
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बता दें कि इस बिल के पास होने के बाद अब बिहार में आरक्षण का दायरा 60 फीसदी से बढ़कर 75 फीसदी हो गया है. राज्य सरकार की तरफ से 65 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा. अब इस बिल को विधान परिषद में पेश किया जाएगा. फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी और फिर यह कानून का रूप ले लेगा. बिहार में जातिगत जनगणना (Caste Reservation)के अनुसार, पिछड़ा वर्ग (OBC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) की कुल संख्या 63.13 फीसदी है. इस वर्ग को अब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कुल 43 प्रतिशत आरक्षण का मिलेगा.
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