Assam Government Employees News: असम सरकार ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता है. आदेश में कहा गया कि, भले ही व्यक्तिगत कानून के तहत उसे ऐसी शादी की इजाजत हो.
असम की सरकार ने अपने कर्मचारियों पर पत्नी या पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने पर रोंक लगा दी है और दूसरा विवाह करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है. पर्सनल लॉ में भले ही दूसरी शादी करने की इजाजत हो तो भी दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में सरकार से अनुमति लेकर दूसरी शादी की जा सकती है. इसमें तलाक के मानकों के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है.
कानून तोड़ने पर होगी कार्रवाई
राज्य कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा की और से सर्कुलर जारी कर कहा गया कि यदि कोई कर्मचारी आदेश के खिलाफ दूसरी शादी करता है तो उस पर अनिवार्य सेवानिवृति सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है. किसी भी सरकारी कर्मचारी को दूसरी शादी करना अच्छे आचरण की श्रेणी में नहीं आता. इसका समाज पर बड़ा असर पड़ता है. राज्य के 58 साल पुराने असम सिविल सेवा (आचरण ) नियम 1965 के तहत इस अधिसूचना को जारी किया गया है. इसके नियम 26 को आधार बनाते हुए सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दूसरी शादी के नियम की याद दिलाई है.
क्या कहा मुख्यमंत्री ने?
राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक से अधिक विवाह पर प्रतिबन्ध से सम्बंधित राज्य सरकार के परिपत्र पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह नियम पहले भी था लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया था. अब हमने इसे लागू करने का फैसला लिया है.
राज्य में बाल विवाह पर लगी थी रोक
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगाई है. इसके कारण फरवरी से राज्यभर में हजारों गिरफ्तारी हो चुकी हैं. अक्टूबर में पुलिस ने कम उम्र की लड़कियों से शादी पर रोक लगाने के लिए एक अभियान चलाया, जिसमे 1039 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इन मामलों में ज्यादातर मामले लड़कियों की इच्छा के खिलाफ शादी के थे।
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