एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब टिकट में फिल्म प्रसारण समय लिखना अनिवार्य, विज्ञापन देखने की मजबूरी नही

एमपी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने फिल्म प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए निर्देशित किया है कि सिनेमा घर संचालक टिकट में फिल्म के चालू होने का समय स्पष्ट करें। फिल्म देखने वालों को विज्ञापन देखने के लिए मजबूर न करें। कोर्ट ने कहां कि सिनेमा घर संचालक विज्ञापन का प्रसारण कर सकते है। दरअसल सिनेमा घरों में फिल्म चालू होने के पहले विज्ञापन दिखाया जाता है। जिसमें कई बार 20 से 25 मिनट का सयम यू ही निकल जाता है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब फिल्म के दर्शकों को फिल्म चालू होने का सही समय पता चल सकेगा। इससे वे विज्ञापन देखने के लिए मजबूर नही होगे और उनका अनावश्यक समय बचेगा।
दरअसल अदालत में एक याचिका लगाई थी। जिसमें यह कहां गया था कि सिनेमा घरों में फिल्म के दौरान विज्ञापन दिखाया जाता है और इसमें काफी समय यू ही निकल जाता है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहां कि फिल्म दर्शकों का समय खराब नही किया जा सकता है। यह उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन है। ऐसे में फिल्म प्रसारण का समय टिकट में लिखा जाए और दर्शकों को विज्ञापन देखने के लिए मजबूर न किया जाए।

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