एमपी में शराब के शैकिनों को बड़ा झटका, नई आबकारी नीति जारी, बिक्री पर भी कसावट

आबकारी नीति। मध्यप्रदेश में नई आबकारी नीति जारी कर दी गई है। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगें। नई आबकारी नीति में शराब बिक्री पर कसावट लाने के लिए पीओएस मशीन से बिक्री को अनिवार्य किया गया है। ऐसा ने करने वाले शराब कारोबारी को जुर्माना भरना पड़ेगा, तो वही 19 धार्मिक स्थलों में शराब बंदी किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण निणर्य लिए गए है।
किए गए है कई बदलांव
नई आबकारी नीति में कई तरह के बदलांव किए गए है। जिसके तहत एमपी के 19 धार्मिक स्थलों, जिसमें से 13 नगर-निगमों 6 ग्राम पंचायतों में शराब बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इन जगहों पर किसी भी तरह के वॉर एवं वाइन बिक्री के लाइसेंस नही दिए जाएगें। इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नही किया जाएगा। इन दुकानों के बंद किए जाने से इसकी भरपाई करने के लिए एमपी की अन्य शराब दुकानों में 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क बढ़ाया जा सकता है। जिसके चलते एमपी की शराब दुकानों में एक अप्रैल से शराब मंहगी मिलेगी।
नई आबकारी पॉलिसी के कुछ खास बिंदु
मध्य प्रदेश में बिना पीओएस मशीन के नहीं मिलेगी शराब, धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद दूसरे जगह पर दुकान खोलने का हुआ फैसला, बंद हो चुकी दुकानों की भरपाई के लिए मंहगी होगी शराब, 19 धार्मिक स्थलों में 1 अप्रैल से बंद होगी शराब की दुकाने, ई-गारंटी के तहत बैंक खातों में जमा होगा साइबर ट्रेजरी में चालान, रेस्टोरेंट और बार में भी जगह बढ़ाने के लिए देना होगा अतिरिक्त शुल्क।

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